महाराष्ट्र

*गौवंश कानून के तहत गौ तस्करों पर* *कार्यवाही की मांग*

Summary

को लेकर अतंरराष्ट्रीय हिदु परिषद/राष्ट्रीय बजरंग दल” के और से नागपुर जिल्हाधिकारी तथा विशेष पोलिस महानिदेशक(IG) नागपुर परिक्षेत्र को ज्ञापन निवेदन सौपां गया पिछले कई वर्षों से अतंरराष्ट्रीय हिदु परिषद/राष्ट्रीय बजरंग दल” की ओर से पुलिस प्रशासन की मदद से […]

को लेकर अतंरराष्ट्रीय हिदु परिषद/राष्ट्रीय बजरंग दल” के और से नागपुर जिल्हाधिकारी तथा विशेष पोलिस महानिदेशक(IG) नागपुर परिक्षेत्र को ज्ञापन निवेदन सौपां गया

पिछले कई वर्षों से अतंरराष्ट्रीय हिदु परिषद/राष्ट्रीय बजरंग दल” की ओर से पुलिस प्रशासन की मदद से गौवंश तस्करी रोकने का कार्य किया जा रहा है पिछले कुछ माह से विदर्भ में बड़े पैमाने पर गौवंश तस्करी कर कत्ल कारखाने में ले जाया जाता है गोवंश को पकड़ने के बाद पुलिस तस्कर पर प्रिवेशन ऑफ क्रु 2
एनिमल एक्ट 1960 सेक्शन
लगाया जाता है
जिसके तहत गौ तस्कर न्यायालय द्वारा
अपने जानवरों को हासिल करने में समर्थ होते हैं यह कायदा कत्लखाने में ले जा रहे जानवरों को बचाने में सक्षम हैं क्योंकि यह कायदा तस्करी नहीं सिर्फ
मानहानि रोकने के लिए है इसके विपरीत आज हमारे गौवंश हत्या बंदी सुधारना 201 कानून मौजूद है निवेदन के प्रतिलीपी महाराष्ट्र के गृहमत्रीं मा.अनिल देशमुख,पशुसवर्धन मत्रीं सुनिल केदार ,खासदार नितिनजी गडकरी ,खासदार कुपालजी तुमाने भेजी गई है! निवेदन वालो अतंरराष्ट्रीय हिदुं परिषद विदर्भ प्रांत्रीय महामत्रीं,अ.ही.प जिल्हाध्यक्ष वैभव कपुर,रा.ब.दल जिल्हाध्यक्ष येजेन्द्र सिहं ठाकुर,रा.ब.दल नागपुर महानगर सपंर्क प्रमुख गोविदां शेट्टी,रा.ब.दल महानगर उपाध्यक्ष मनिष दिघोरे,पप्पुजी पाटील, मध्य नागपुर विधानसभा महामत्रीं राकेश पवनीकर, अ.हि.प.पुर्व नागपुर उपाध्यक्ष हरिष येडें ,राहुल जैस्वाल,चेतन कट्यारमल, आदी कार्यकर्ते उपस्थीत थे।

इस कानून के अंतर्गत आने वाले नियम इस प्रकार है
⚫1 ) अधिनियम
5) कोई भी व्यक्ति गाय या बैल को कत्ल करने के लिए या उसकी शक्यता होने पर मैं राज्य के बाहर नहीं जाया जाएगा.
⚫5) कोई भी जानते हुए की खरीदी या बिक्री कत्ल के उद्देश्य से है तो नहीं कर पाएगा यदि ऐसा होता है तो उसे अधिनियम 9….. के तहत ⚫5 वर्ष की सजा ₹10 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है गौवंश हत्या बंदी सुधारना कानून 2015
फ्रीज मोशन के तहत अगर नियम के अनुसार ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया जाएगा तो गौवंश को कत्लखाने ले जाया जा रहा है यह दर्शाता है महाराष्ट्र सरकार पुलिस प्रशासन को गौ तस्करी वालों पर 1960
का कायदा ना लगाते हुए ⚫गौवंश हत्या बंदी सुधारना 1015
कायदे के अंतर्गत कार्यवाही करने का पूरा जोर दे आदेश ताकि गोवंश हत्या बंद हो पाए और⚫ महाराष्ट्र में इस गांव वंश हत्या बंदी सुधारण 2016
कायदे का सही व सुचारू रूप में हो सके कृपया जितना जल्द हो सके इसे अमल में लाया जाए
संजय निंबाळकर
उपसंपादक
पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क
9579998535

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