बिना स्ट्रारीपर के हार्वेस्टर से फसल कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध के आदेश
बिना स्ट्रारीपर के हार्वेस्टर से फसल कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध के आदेश
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सतना 06 अप्रैल 2022/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने जिले में बिना स्ट्रा रीपर के हार्वेस्टर से फसल कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में बताया गया है कि वर्तमान में जिले में भूसे की समस्या तथा कृषकों एवं पशुपालकों की आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानीय स्तर पर भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं गर्मियों में लगने वाली आग की दुर्घटनाओं से होने वाले जन-धन के नुकसान पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर श्री वर्मा ने समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां कंबाइन हार्वेस्टर से गेहूं की फसल की कटाई की जा रही है। वहां पर हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा रीपर के उपयोग को भूसा बनाने हेतु अनिवार्य करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
उल्लेखनीय है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णय अनुसार जिन क्षेत्रों में कंबाईन हार्वेस्टर से फसल की कटाई की जाती है, वहां हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा रीपर के उपयोग को अनिवार्य किये जाने एवं रीपर कंबाइडर के उपयोग को बढ़ावा दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग म.प्र. द्वारा फसल अवशेष के प्रबंधन के लिये उपयोगी मशीने जैसे हैप्पी सीडर, जीरो ट्रिल सीड ड्रिल रिवर्सिबल प्लाऊ, स्ट्रा रीपर, रेक, बेलर एवं ग्रेडर आदि यंत्रो को क्रय करने के लिये प्रेरित करने के निर्देश दिये गये हैं।