*संरक्षित वन भुम* *पर*बाजारगाव पेपरमिल का* *अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ* *संरक्षित वन विभाग के भुमी पर अतिक्रमण हटाने के लिये बाजारगांव पेपर्स एन्ड प्लस मिल के संचालक को दिया था नोटीस*
संवाददाता-बाजारगांव/कोढाली – नागपुर अमरावती राजमार्गपर नागपुर से 32किलोमिटर दुरी पर पाचनवरी शिवार में स्थित बाजारगांव पेपर मिल संचालकों द्वारा संरक्षित वन जमिन पर कब्जा कर वन अधिनियमों को ताक पर रख कर संरक्षित वन भुमी पर पेपर मिल के उपयोग के लिये अवैध भवन निर्माण किया गया है. यहां के अवैध निर्माण कार्य की शिकायत कलमेश्वर वनअधिकारी के कार्यालय में करने पर तात्कालिन वन परिक्षेत्र अधिकारी गावंडे द्वारा घटना स्थल की जांच कर संरक्षित वन विभाग पर बनाये गये अवैध निर्माण कार्य करने के लिये वन विभाग द्वारा कलमेश्वर वन परिक्षेत्र के बाजारगाव उपवनपरिक्षेत्र के पाचनवरी वन कक्ष १४८ के वन कक्ष सर्वे नं.३१/४६ /बंदोबस्त गट 21/1तथ21/2मेंक्षेत्र(1•09हे आर) ११०×३० मिटर क्षेत्र पर किये गये अतिक्रमित के विषय पर ३१/०७/२०१९ को पेपर मिल संचालक जयप्रकाश एन अग्रवाल के विरूध्द पी ओ आर दाखिल किया जाने की जानकारी वन परिक्षेत्र अधिकारी अर्चना नौकरकर ने दी थी! अतिक्रमित जगह खाली करने की वन अधिकारी द्वारा नोटीस भी दी गयी थी ,तथा इस प्रकरण की आगे की कार्यवाही उप विभागीय वन अधिकारी के कार्यालय भेजी गयी , यह जानकारी कलमेश्वर वनपरिक्षेत्र अधिकारी अर्चना नौकरकर द्वारा दी गयी ह
। उप विभागीय वन अधिकारी प्रज्योत.पालवे से पुछने पर बताया की बाजारगांव के पेपरमिल संचालकों द्वारा संरक्षितवन विभाग के भुमी पर अतिक्रमण के विषय में अतिक्रमित भुमी खाली करवाने की कार्यवाही प्रक्रिया के लिये संबधित संचालक को नोटीस दी गयी थी.साथ ही विभागीय वन अधिकारी प्रभुनाथ शुक्ला के मार्गदर्शन में कार्यवाही जारी है।
संरक्षित वन भूमी पर किये अतिक्रमण हटाने के आदेश
वनपरिक्षेत्रत अधिकारी कलमेश्वर के माध्यम से नागपुर -अमरावती राज मार्ग के बाजार गांव के समिपस्थ सातनवरी ग्रा प के सीमा क्षेत्र के पाचनवरी में स्थित बाजारगांव पेपर्स एन्ड प्लस मिल प्रा•लि•कंपनी द्वारा पाचनवरी संरक्षित वन कक्षक्र148,(सर्हे क्र भुमापन-31तथा 46/बंदोबस्त गट क्रमांक 21/1तथा21/2 क्षेत्र 1•09 हे आर यह महाराष्ट्र शासन वन विभाग के नाम पर है। इस क्षेत्र पर बाजारगांव पेपर्स एन्ड प्लस मिल द्वारा अनाधिकृत निर्माण किया गया है ।
यहाँ का अनाधिकृत कब्जा हटाने के लिये नागपुर वन विभाग के काटोल उपवनविभागीय वन अधिकारी *(सक्षम अधिकारी ) प्रज्योत पालवे द्वारा मिल संचालक तथा संचालक द्वारा नियुक्त व्यवस्थापक को नोटीस देकर जांच की तथा संबधित पेपर मिल द्वारा वन विभाग के संरक्षित वन भुमी पर किये अनाधिकृत अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया है ।तथा इस पर अमल करने के लिये कलमेश्वर वनपरिक्षेत्र अधिकारी अर्चना डेहणकर तथा उनके सहयोगियों को इसकी जानकारी भी दे दी गयी है ।
इस विषय में वनपरिक्षेत्र अधिकारी अर्चना डेहणकर से पुंछने पर बताया की पाचनवरी शिवार में स्थित बाजारगांव पेपर्स एन्ड प्लस मिल द्वारा संरक्षित वन के भुमी पर जो अनाधिकृत निर्माण किया गया है उसे हटाने के लिए बाजारगांव पेपर्स एन्ड प्लस मिल के संचालक को नोटीस दिया गया है । उन्होंने खुद होकर यह अतिक्रमण नही हटाया तो वन विभाग इसे हटायागा।
अतिक्रमण हटाने कि प्रक्रिया प्रारंभ
पेपर मिल खुद हाटा रही अतिक्रमण संरक्षित वन भुमी पर बाजारगांव पेपर्स एन्ड प्लस मिल के संचालक मंडल द्वारा यहां के पेपर मिल के समिपस्थ संरक्षित वन भुमी पर अतिक्रमण किये जाने की कारन यह वन भुमी खाली कराने के निर्देश वन विभाग के विभागीय वन अधिकारी प्रभुनाथ शुक्ला, के निर्देश पर उपविभागीय वन अधिकारी प्रज्योत पालवे द्वारा मिल उपविभागीय अधिकारी के के अधिकार में कलमेश्वर वनपरिक्षेत्रत के वनपरिक्षेत्र अधिकारी अर्चना नौकरकर के माध्यम से बाजारगांव पेपर्स एन्ड प्लस मिल के संचालक मंडल को अतिक्रमणीत वन भुमी पर से अतिक्रमण हटाने के आदेशपत्र दिये गये । इस पत्र के आधार पर बाजारगांव पेपर्स एन्ड प्लस मिल के संचालक मंडल द्वारा यहां के संरक्षित वन भुमी पर किये गये अतिरक्रण को पेपर मिल द्वारा खुद हटाने की प्रक्रिया 13फरवरी से प्रारंभ किये जाने कि जानकारी उपविभागीय वन अधिकारी प्रज्योत पालवे तथा वनपरिक्षेत्रत अधिकारी अर्चना नौकरकर द्वारा दी गयी है।
ज्ञात हो की बाजारगांव पेपर्स एन्ड प्लस मिल के संचालक मंडल द्वारा खुद ही अतिक्रमण हटा रहे हैं यह जानकारी भी वनपरिक्षेत्र अधिकारी अर्चना नौकरकर ने दी है। —————————-
- दुर्गाप्रसाद पांडे
प्रतिनिधी
-काटोल
-तहसील
जिला-नागपुर