आधार कार्ड केवल पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य।
भोपाल – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आधार कार्ड को केवल पहचान का दस्तावेज मान्य करने हेतु उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश अनुसार आधार के कानूनी वैधता के संबंध में जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा 8 नवंबर 2024 को जारी निर्णय के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड केवल पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। यह आयु प्रमाणन हेतु दस्तावेज नहीं माना जाएगा।
विमल यादव पोलिश योद्धा न्यूज नेटवर्क।