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आवश्यक एवं गैर आवश्यक सेवाओं की दुकानें सोमवार से सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति आवश्यक एवं गैर आवश्यक सेवाओं की दुकानें सोमवार से सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक

Summary

प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले कम होने के कारण जिले में सरकार के सुझाव के अनुसार सख्त/निवारक प्रतिबंधों में ढील दी गई है। इसी के तहत सोमवार को. 7 जून से आवश्यक और गैर-आवश्यक सेवाओं की दुकानें सुबह 7 […]

प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले कम होने के कारण जिले में सरकार के सुझाव के अनुसार सख्त/निवारक प्रतिबंधों में ढील दी गई है। इसी के तहत सोमवार को. 7 जून से आवश्यक और गैर-आवश्यक सेवाओं की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी।

जिले में आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ गैर-जरूरी (चिकित्सा संबंधी सेवाओं को छोड़कर) दुकानों को आचार संहिता के कड़ाई से अनुपालन में सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी। पूरे जिले में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की व्यक्तिगत दुकानें/प्रतिष्ठान (मॉल/शॉपिंग कॉम्प्लेक्स/सुपर बाजार/सैलून/स्पा/जिम आदि को छोड़कर) सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। इन एकल दुकानों/प्रतिष्ठानों को दोनों सप्ताहांतों में पूर्ण रूप से बंद रखना चाहिए।

जिले में आवश्यक सेवाओं/वस्तुओं के वितरण के साथ-साथ आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य प्रकार की सेवाओं/सामानों का वितरण सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ई-कॉमर्स के माध्यम से करने की अनुमति होगी। नागरिकों के पास चिकित्सा या अन्य आपात स्थितियों के साथ-साथ होम डिलीवरी सेवाओं के बिना किसी कारण के दोपहर 3 बजे के बाद आने और जाने पर निबंध होंगे। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से संबंधित सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता पर काम करेंगे। हालांकि, कोविड-19 संबंधित आवश्यक सेवा कार्यालयों को इससे बाहर रखा गया है। साथ ही अन्य सरकारी कार्यालयों में अधिक उपस्थिति के लिए संबंधित कार्यालय प्रमुख को स्थानीय आपदा प्राधिकरण की अनुमति से उचित निर्णय लेना चाहिए।

चंद्रपुर जिले के भीतर दुकानों/प्रतिष्ठानों को आपूर्ति किये जाने वाले माल के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. लेकिन दुकानदार निर्धारित समय के बाद ग्राहकों को सामान नहीं बेच सकेंगे। इन नियमों का उल्लंघन करने पर ऐसी दुकानों/प्रतिष्ठानों को कोरोना साथ की समाप्ति तक बंद रखा जायेगा तथा पूर्व के आदेश में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अर्थदंड भी लगाया जायेगा।

इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 1860 और संक्रामक रोग अधिनियम, 1897 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। जिलाधिकारी अजय गुलहाने के आदेशानुसार यह आदेश पूरे चंद्रपुर जिले के अधिकार क्षेत्र में 7 जून को सुबह 7 बजे से 15 जून 2021 को सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा.

विक्की नगराळे
तालुका व चंद्रपुर
शहर प्रतिनिधी
चंद्रपुर

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