आदतन अपराधी श्रेयांश उर्फ शिब्बू का जिला बदर

सतना। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतीश कुमार एस ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 धारा-5 के अन्तर्गत जिले के एक आदतन अपराधी को सम्पूर्ण सतना जिला एवं समीपवर्ती जिला पन्ना, रीवा, मैहर की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने थाना कोलगवां अंतर्गत कोलगवां मोहल्ला निवासी शिब्बू उर्फ श्रेयांश यादव पिता दिन्नी उर्फ दिनेश यादव (25) को उपरोक्त जिलों की सीमाओं से बाहर जाकर अपना आचरण सुधारने के निर्देश देने के साथ ही बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए एक वर्ष की कालावधि तक इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया है।