नियमों को ताक में रखकर ओवर लोड सवारी ढो रही पारसमणी बस।

उचेहरा – नियमों को ताक में रखकर यात्री बसों में ऊपर से लेकर अंदर तक सवारियों को भरकर ओवर लोडिंग चलाया जा रहा है। अगर घटना होती है तो बडे पैमाने पर जान माल का नुक़सान होगा।
क्या है नियम
किसी भी बस को परमिट एक तय मानक के तहत दिया जाता है परमिट पर ही सिंटिंग क्षमता तय होती हैं उसके अनुसार ही यात्री बसों का संचालन करना होता है बस संचालक परमिट के अनुसार क्षमता से अधिक यात्रियों को बसों में बैठाता है तो वह नियम के विरुद्ध है।
बस के ऊपर बैठाना तो बिल्कुल अपराध है क्षमता से अधिक ओवर लोडिंग एम वी एक्ट के सेक्सन 192 के तहत अपराध है।